श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में पदस्थ तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को बाढ़ राहत घोटाले के मामले में बड़ा झटका लगा है। वर्ष 2021 की भीषण बाढ़ के दौरान राहत वितरण में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसी तोमर की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।
बड़ौदा थाने में दर्ज हुआ था प्रकरण
दरअसल, श्योपुर में आई बाढ़ के बाद राहत सामग्री और मुआवजे के वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थीं। जांच के बाद बड़ौदा थाना पुलिस ने इस मामले में तोमर के खिलाफ भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज किया था।सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा
इस मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर तोमर ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। कोर्ट नंबर 13 में हुई सुनवाई के दौरान जजों की पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले में अग्रिम जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं, और याचिका को खारिज कर दिया।






