उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: बीमा कंपनी को वाहन स्वामी को 3.78 लाख रुपये देने का आदेश

ऊधम सिंह नगर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए बीमा कंपनी को वाहन स्वामी का क्लेम अदा करने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को 3.78 लाख रुपये का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

गांव जोगीपुरा बाजपुर निवासी मनोज कुमार ने उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने अपनी कार (संख्या यूपी 22 एडी 2688) का बीमा भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस से कराया था। बीमा एजेंट हुंडई मोटर्स कंपनी, रुद्रपुर का था। बीमा पॉलिसी की वैधता 19 अप्रैल 2019 से 18 अप्रैल 2020 तक थी।

18 मई 2019 को मनोज कुमार की कार बन्नाखेड़ा से लौटते समय रेटा गांव के पास सड़क हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सर्विस सेंटर ने मरम्मत का खर्च 5.78 लाख रुपये बताया। इसके बाद उन्होंने बीमा कंपनी से क्लेम की मांग की, लेकिन कंपनी ने भुगतान करने में आनाकानी शुरू कर दी।

मामला उपभोक्ता आयोग में पहुंचने पर सुनवाई हुई और आयोग ने बीमा कंपनी को वाहन स्वामी को 3.78 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। इस फैसले को उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।#ConsumerRights #InsuranceClaim #UdhamsinghNagar #ConsumerCourt #BhartiAXA

Khushi Kumari
Author: Khushi Kumari

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