पटियाला में कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनके बेटे के साथ कथित मारपीट के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आरोपित पुलिस अधिकारियों के विदेश भागने की आशंका जताई, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपितों को अपना पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दे दिया।
इस केस में इससे पहले अदालत ने इंस्पेक्टर हैरी बोपाराय, हरजिंदर सिंह ढिल्लों और रौनी सिंह को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत प्रदान की थी। साथ ही जांच एजेंसी से पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत जवाब भी मांगा गया था।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान तीनों आरोपी अपने वकीलों के साथ अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपने जवाब में कहा कि आरोपित प्रभावशाली पदों पर रह चुके हैं, ऐसे में उनके देश छोड़कर फरार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। एजेंसी ने अदालत से सख्त शर्तें लगाने की अपील की।
सीबीआई की दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने आदेश दिया कि सभी आरोपी तत्काल अपना पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराएं। कोर्ट का मानना है कि यह कदम जांच प्रक्रिया को प्रभावित होने से रोकने के लिए जरूरी है।
यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था, जब कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनके बेटे के साथ कथित रूप से पुलिस अधिकारियों द्वारा मारपीट और दुर्व्यवहार किए जाने के आरोप सामने आए थे। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दोनों के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद यह मामला केंद्रीय एजेंसी तक पहुंचा।
फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और आगामी सुनवाई में अदालत सीबीआई की रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगी। यह केस पुलिस जवाबदेही और कानून-व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उजागर कर रहा है।#PatialaCase #CBIInvestigation #PunjabPolice #CrimeNews #CourtOrder #BreakingNews #LawAndOrder