सुलतानपुर के चर्च‍ित डॉक्‍टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड में दो आरोपी दोषी करार, 24 मार्च को सजा सुनाएगा कोर्ट

 चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड के चर्चित मामले में बुधवार को एडीजे प्रथम संध्या चौधरी ने मुख्य आरोपित अजय नारायण सिंह व सह आरोपित दीपक सिंह को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। दोनों दोषियों को कोर्ट 24 मार्च को सजा सुनाएगी।

लंभुआ कोतवाली के सखौली कला गांव के डा. घनश्याम तिवारी जयसिंहपुर सीएचसी में संविदा चिकित्सक थे। उनकी 23 सितंबर 2023 को कोतवाली नगर के नरायनपुर गांव में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में नरायनपुर गांव के अजय नारायण सिंह, उनके पिता जगदीश नारायण सिंह, चचेरे भाई विजय नारायण सिंह व मायंग गांव के ड्राइवर दीपक सिंह के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।हत्याकांड में डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र की मॉनिटरिंग में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वादी मुकदमा निशा तिवारी के अधिवक्ता संतोष पांडेय व एडीजीसी क्रिमिनल पवन दुबे ने घटना को साबित करने के लिए आठ गवाहों को कोर्ट में पेश किया।बुधवार को एडीजे प्रथम संध्या चौधरी ने मुख्य आरोपित अजय नारायण सिंह व सह आरोपित दीपक सिंह को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाने के लिए 24 मार्च की तिथि तय की है। हत्याकांड में आरोपित जगदीश नारायण सिंह व विजय नारायण सिंह की सुनवाई के दौरान मौत हो गई है।

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Author: Khushi Kumari

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