हरियाणा सरकार ने बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्तावित नए नियमों के तहत अब राज्य के कई प्रमुख शहरों में एक मंजिल पर केवल एक ही फ्लैट या आवासीय इकाई बनाने की अनुमति दी जाएगी।
यह व्यवस्था गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, करनाल, हिसार, झज्जर, रोहतक और सोनीपत जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में लागू की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार आवश्यकता के अनुसार अन्य शहरी क्षेत्रों में भी इसे लागू कर सकती है।
एक इमारत में अधिकतम चार मंजिल की अनुमति
नए प्रारूप के अनुसार, किसी भी आवासीय भवन में अधिकतम चार मंजिल तक निर्माण की अनुमति होगी। प्रत्येक मंजिल पर केवल एक आवासीय इकाई बनाई जा सकेगी। इसका मतलब है कि एक चार मंजिला भवन में कुल चार अलग-अलग घर या फ्लैट ही बनाए जा सकेंगे।
वर्तमान व्यवस्था में एक ही मंजिल पर दो, तीन या उससे अधिक फ्लैट बनाए जाने के उदाहरण सामने आते रहे हैं। सरकार अब इस व्यवस्था पर रोक लगाने की तैयारी में है।
आग की घटनाओं के बाद लिया गया फैसला
राज्य में हाल के वर्षों में विभिन्न स्थानों पर आग लगने और आपातकालीन स्थितियों से जुड़े मामलों ने बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई है। इसी को देखते हुए सरकार ने भवन निर्माण से जुड़े नियमों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।
सरकार का मानना है कि एक मंजिल पर कम आवासीय इकाइयां होने से आपातकालीन निकासी, अग्निशमन कार्य और सुरक्षा प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सकेगा।
बिल्डिंग कोड में संशोधन का प्रारूप जारी
हरियाणा सरकार ने भवन निर्माण मानकों में बदलाव के लिए बिल्डिंग कोड संशोधन का प्रारूप जारी कर दिया है। संबंधित विभागों और हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां भी आमंत्रित की जा सकती हैं, जिसके बाद अंतिम नियम अधिसूचित किए जाएंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से शहरी क्षेत्रों में अनियंत्रित घनत्व को नियंत्रित करने और नागरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि, रियल एस्टेट क्षेत्र पर इसके प्रभाव को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो हरियाणा के शहरी विकास और आवासीय निर्माण क्षेत्र में यह एक बड़ा नीतिगत बदलाव साबित हो सकता है।#HaryanaNews #BuildingRules #Gurugram #Faridabad #RealEstate #UrbanDevelopment #FireSafety #HaryanaGovernment #PropertyNews #ConstructionRules