बंगाल चुनाव: निर्वाचन आयोग के खिलाफ दायर 110 याचिकाएं खारिज, हाई कोर्ट ने फैसलों पर लगाई मुहर

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग (EC) के खिलाफ दायर की गई 110 याचिकाओं में कलकत्ता हाई कोर्ट ने आयोग के निर्णयों को सही ठहराया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया के दौरान दायर किसी भी मामले में अदालत ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया।

जानकारी के मुताबिक, राज्य में विधानसभा चुनाव अप्रैल में दो चरणों में संपन्न हुए थे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 15 वर्षों के शासन का अंत करते हुए पहली बार राज्य में सरकार बनाई।

चुनाव के दौरान आयोग और तृणमूल के बीच रही तनातनी

चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग और तत्कालीन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच लगातार विवाद और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद आयोग के कई फैसलों पर राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ और उन्हें अदालत में चुनौती दी गई।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 15 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग और उसके निर्णयों के खिलाफ कुल 110 मामले कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर किए गए।

आयोग के खिलाफ नहीं आया कोई प्रतिकूल आदेश

एक अधिकारी ने बताया कि सभी मामलों की सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल आदेश जारी नहीं किया। इससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों को न्यायिक समर्थन मिला।

चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों की ओर से तीखी आलोचना और कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आयोग पर चुनाव प्रक्रिया में पक्षपात करने के आरोप लगाए थे।

हालांकि, न्यायालय के समक्ष दायर सभी याचिकाओं में आयोग के फैसलों को चुनौती सफल नहीं हो सकी और अदालत ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को वैध माना।#WestBengal #ElectionCommission #CalcuttaHighCourt #BengalElection #ECI #Politics #HindiNews #BreakingNews

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