देहरादून। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद अब दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर आवेदन प्रक्रिया के नियमों की जानकारी दी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति अधिकतम पांच मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आवेदन कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति इससे अधिक नाम हटाने के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे मामलों की संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा व्यक्तिगत जांच कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई एक व्यक्ति किसी पूरे परिवार या बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन न कर सके।
राजनीतिक दलों को सौंपी गई ड्राफ्ट मतदाता सूची की डिजिटल कॉपी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बुधवार को सचिवालय में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ड्राफ्ट मतदाता सूची की डिजिटल प्रति उपलब्ध कराई गई।
बैठक में बताया गया कि SIR के प्रथम चरण के पूरा होने के बाद 14 जुलाई को प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। इस सूची में कुल 71,33,785 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं।
वहीं, करीब 8.26 लाख मतदाताओं को एएसडी (Absent, Shifted, Dead) श्रेणी में चिह्नित किया गया है। इन मतदाताओं से जुड़े दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।
निर्वाचन विभाग ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी और पात्र मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।#Uttarakhand #SIR #VoterList #ElectionCommission #UttarakhandNews #ElectoralRoll #VotingRights #HindiNews



