सोलर पंप बुकिंग का बकाया पैसा इस दिन से पहले जमा करें किसान, नहीं जो जब्त होगी टोकन मनी

प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजनांतर्गत जिले के 53 किसानों ने सोलर पंप की बुकिंग की हैं, जिनके कृषि निदेशालय ने टोकन को पास कर दिए हैं।

अब किसानों को अवशेष अंश जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। जमा न करने पर किसानों के चयन निरस्त होने के साथ टोकन की धनराशि जब्त हो जाएगी।

जिला उप कृृषि निदेशक डा. प्रमोद कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 पीएम कुसुम योजना के तहत प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान में 53 किसानों ने 02 एचपी, 03 एचपी, 05 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी सोलर पंप की बुकिंग की थी।

जिनके कृषि विभाग के निदेशालय ने टोकन पास कर दिए हैं। अब किसानों को अवशेष कृषक अंश जमा करने हैं। जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। जिसकी सूचना किसानों को उनके दिए गए मोबाइल नंबरों पर मैसेज के जरिए भेजी गई है।भेजे गए मैसेज में विभागीय वेबसाइट भी है, जिसे खोलने के बाद किसान पीएम कुसुम योजनांतर्गत आनलाइन टोकन जनरेट करके चालन के माध्यम से अवशेष कृषक अंश की धनराशि इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में या फिर आनलाइन जमा करना सकते हैं।

उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित तिथि तक किसान अपना कृषक अंश जमा नहीं करेंगे तो उनका चयन निरस्त होने के साथ ही उनकी जमा की गई टोकन की धनराशि भी जब्त कर ली जाएगी। जिसके लिए किसान स्वयं जिम्मेदार होंगे। समस्या होने पर किसान मुख्यालय स्थित उप कृषि निदेशक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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Khushi Kumari
Author: Khushi Kumari

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