महुआ मोइत्रा ने अपने पालतू रॉटवाइलर कुत्ते ‘हेनरी’ की अंतरिम कस्टडी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने साकेत स्थित निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें हर महीने 10 दिनों के लिए कुत्ते की अंतरिम कस्टडी देने से इनकार कर दिया गया था।
जानकारी के अनुसार, ‘हेनरी’ नामक रॉटवाइलर की अस्थायी अभिरक्षा (Interim Custody) को लेकर दायर याचिका को साकेत कोर्ट ने 10 नवंबर 2025 को खारिज कर दिया था। निचली अदालत के आदेश के बाद अब महुआ मोइत्रा ने उच्च न्यायालय में राहत की गुहार लगाई है।
याचिका में साकेत कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अंतरिम कस्टडी दिए जाने की मांग की गई है। हाई कोर्ट में दायर अपील पर सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित होनी है।
यह मामला निजी अभिरक्षा से जुड़ा होने के बावजूद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है।MahuaMoitra
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