राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में आरोपित लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की याचिका खारिज कर दी है।
याचिका में उन्होंने उन 1600 पन्नों के दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की मांग की थी, जिन पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भरोसा नहीं किया था।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि इतनी बड़ी संख्या में दस्तावेजों की मांग करना ‘उल्टी गंगा बहाने जैसा’ है और इससे ट्रायल की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होगी।
आरके महाजन और महीप कपूर की याचिकाएं भी खारिज
कोर्ट ने इस मामले में अन्य आरोपितों आरके महाजन और महीप कपूर की इसी तरह की याचिकाएं भी खारिज कर दीं। महाजन ने एक दस्तावेज जबकि कपूर ने 23 दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की थी।
अदालत ने माना कि इस तरह की मांगों से मुकदमे की कार्यवाही लंबी खिंच सकती है, इसलिए इन्हें स्वीकार करना उचित नहीं होगा।