सरकार ने डीडीओ और ट्रेजरी अधिकारियों के लिए जारी किया सर्कुलर, बिल जमा कराने की अंतिम तिथि 18 मार्च अनिवार्य

वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स (डीडीओ) और ट्रेजरी अधिकारियों के लिए नया सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में मार्च के अंतिम सप्ताह में बिलों की प्रस्तुति, जांच और भुगतान से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, बिल जमा करने की अंतिम तिथि सरकार के 18 मार्च 2026 के आदेश के तहत निर्धारित की गई है, जिसका सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। सर्कुलर में कहा गया है कि सभी डीडीओ को निर्धारित नियमों और औपचारिकताओं का पालन करते हुए ही बिल प्रस्तुत करने होंगे।यदि किसी बिल में त्रुटि, अधूरी जानकारी या आवश्यक औपचारिकताओं की कमी पाई जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित डीडीओ की होगी।

निर्देशों के अनुसार डीडीओ को बिलों की हार्ड कॉपी संबंधित ट्रेजरी में निर्धारित अंतिम तिथि को शाम 4 बजे तक जमा करनी होगी। वहीं ट्रेजरी अधिकारियों को प्राप्त देनदारियों को शाम 5 बजे तक संबंधित निदेशालय को भेजना होगा, जो आगे 6:00 बजे तक डायरेक्टरेट जनरल, अकाउंट्स एंड ट्रेजरी को प्रेषित करेंगे।भुगतान प्रक्रिया को लेकर भी दिए गए निर्देश

सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तुत किए गए सभी बिल विशेष ऑडिट के दायरे में रहेंगे। भुगतान प्रक्रिया को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं कि अंतिम तिथि पर अधिकृत भुगतान को समय पर पूरा किया जाए। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विशेष प्रबंध के तहत रात 10:00 बजे (22:00 घंटे) तक भुगतान प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

यदि किसी भुगतान में अस्वीकृति या अन्य समस्या आती है, तो इसकी जानकारी संबंधित डीडीओ और एनआईसी को समय रहते देना अनिवार्य होगा। सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वित्तीय कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सकें।

Khushi Kumari
Author: Khushi Kumari

Leave a Comment

शहर चुनें