रांची। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा संचालित झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। विभाग ने पात्र श्रमिकों से इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क निबंधन कराने की अपील की है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद श्रमिक सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कवच को मजबूत करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से पात्र लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार की सहायता और कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे श्रमिक पात्र माने गए हैं, जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसमें स्वनियोजित कर्मकार, सीमित कृषि भूमि धारक किसान तथा ऐसे मजदूर शामिल हैं, जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित नहीं हैं।
विभाग का कहना है कि निबंधन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और इसके लिए पात्र श्रमिकों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। निबंधन के बाद लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
अधिकारियों ने श्रमिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना पंजीकरण कराएं और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं। इससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
झारखंड सरकार का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर उनके जीवन स्तर में सुधार करना और जरूरत के समय उन्हें सरकारी सहायता उपलब्ध कराना है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को भी अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों का निबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।#JharkhandScheme #SocialSecurity #UnorganizedWorkers #LabourDepartment #JharkhandNews #GovernmentScheme #WorkerWelfare #RanchiNews #LabourNews #SocialSecurityScheme #JharkhandUpdates #HindiNews #EmploymentNews #WorkerBenefits #PublicWelfare




