दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत पर फैसला सुरक्षित

Karkardooma Court ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा मामले से जुड़ी कथित साजिश के आरोपों में जेल में बंद आरोपियों Umar Khalid और Sharjeel Imam की नई जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

अदालत में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया। मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, अदालत इस पर अपना फैसला शनिवार को ही सुना सकती है।

सह-आरोपितों को पहले मिल चुकी है राहत

सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता Trideep Pais ने अदालत के समक्ष कई कानूनी तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि Supreme Court of India ने अंद्राबी मामले में दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने को लेकर सवाल उठाए थे।

बचाव पक्ष की ओर से यह भी दलील दी गई कि शीर्ष अदालत द्वारा पूर्व में दिए गए उस निर्देश, जिसमें गवाहों के बयान दर्ज नहीं होने की स्थिति में एक वर्ष बाद पुनः जमानत याचिका दायर करने की बात कही गई थी, अब वर्तमान परिस्थितियों में प्रभावी नहीं माना जा सकता।

मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने यह भी तर्क रखा कि इसी मामले के कुछ सह-आरोपितों को पहले ही अदालतों से राहत मिल चुकी है, इसलिए समानता के सिद्धांत के आधार पर जमानत याचिका पर विचार किया जाना चाहिए।

अब अदालत के अंतिम आदेश पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह फैसला वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा मामलों से जुड़े सबसे चर्चित मुकदमों में से एक माना जा रहा है।#UmarKhalid #SharjeelImam #DelhiRiots #KarkardoomaCourt #BailPlea #DelhiNews #LegalNews #CourtHearing #SupremeCourt #BreakingNews

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