जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) की आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offences Wing) कश्मीर ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जेएंडके बैंक (J&K Bank) से 60 लाख रुपये का ऋण प्राप्त करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने इस मामले में श्रीनगर के पांच आरोपियों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) श्रीनगर की अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई एफआईआर संख्या 05/2019 के तहत की गई है। मामले में भारतीय दंड संहिता (Ranbir Penal Code) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान दस्तावेजों की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए गए हैं।
चार्जशीट में जिन आरोपियों के नाम शामिल हैं, उनमें शेख सामीउल्लाह, अब्दुल अहद भट, गुलाम नबी बकाल, मुश्ताक अहमद सोफी और सरताज अहमद हकीम शामिल हैं। सभी आरोपी श्रीनगर के निवासी बताए गए हैं।
क्राइम ब्रांच के अनुसार, आरोपियों पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर और उनका इस्तेमाल करते हुए जेएंडके बैंक से करीब 60 लाख रुपये का ऋण हासिल करने का आरोप है। मामले की जांच पूरी होने के बाद पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
अब इस मामले में आगे की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीनगर की अदालत में होगी, जहां आरोपियों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।#JKBank #LoanFraud #CrimeBranch #Srinagar #BankFraud #EconomicOffences #JammuKashmir #HindiNews