भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने शराब बनाने वाली कई कंपनियों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। नियामक ने संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए बिना अनुमति अतिरिक्त फ्लेवर के इस्तेमाल और उत्पादों की उम्र (Age Statement) से जुड़े भ्रामक दावों पर आपत्ति जताई है।
एफएसएसएआई के अनुसार, यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक (अल्कोहलिक बेवरेज) विनियम, 2018 के तहत की गई है। जांच में पाया गया कि कुछ कंपनियां रम, ब्रांडी, जिन, व्हिस्की, वाइन और बीयर जैसे उत्पादों में ऐसे फ्लेवर का उपयोग कर रही थीं, जो प्राकृतिक स्वाद जैसा प्रभाव पैदा करते हैं, जबकि इसके लिए नियमानुसार अनुमति आवश्यक है।
नियामक का कहना है कि इस तरह के फ्लेवर का उपयोग और उत्पादों की उम्र को लेकर किए गए भ्रामक दावे निर्धारित मानकों का उल्लंघन हैं। एफएसएसएआई ने कंपनियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने और निर्धारित मानकों के अनुरूप ही उत्पादों का निर्माण एवं विपणन करने के निर्देश दिए हैं।#FSSAI #Alcohol #LiquorIndustry #FoodSafety #Whisky #Beer #Wine #Brandy #BusinessNews #HindiNews


