रांची। दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) मामलों के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले अंचल अधिकारियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम-2011 के तहत जिले के पांच अंचल अधिकारियों पर कुल 2.68 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।
जारी आदेश के अनुसार, जुर्माने की राशि संबंधित अधिकारियों के वेतन से काटी जाएगी। इस संबंध में जिला राजस्व शाखा की ओर से मंगलवार को आदेश जारी किया गया।
उपायुक्त के निर्देश पर 9 जुलाई को जिला स्तर पर दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। समीक्षा के दौरान सामने आया कि वर्ष 2024 से जून 2026 तक राजस्व शाखा की ओर से लंबित म्यूटेशन मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए आठ बार पत्र जारी कर अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे।
इसके बावजूद कई मामलों का समय पर निष्पादन नहीं किया गया, जिसे प्रशासन ने गंभीर लापरवाही माना। इसके बाद संबंधित अंचल अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक दंड की कार्रवाई की गई।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कार्यों में लापरवाही और आम जनता से संबंधित मामलों के लंबित रहने को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।#JharkhandNews #Mutation #RevenueDepartment #AdministrativeAction #DCAction #LandRecords #HindiNews



