चिट फंड हत्याकांड में इस्तेमाल पिकअप वाहन मालिक को लौटाने के आदेश, अदालत ने सुनाया अहम फैसला

करोड़ों रुपये की कथित कमेटी (चिट फंड) राशि हड़पने के उद्देश्य से कराई गई सिलसिलेवार हत्याओं के चर्चित मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। मामले में इस्तेमाल किए गए पिकअप वाहन को उसके पंजीकृत मालिक को सुपुर्द करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह आदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने पारित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किसी वाहन को लंबे समय तक थाना मालखाने में खड़ा रखना उचित नहीं है, विशेषकर तब जब उसकी सुपुर्दगी आवश्यक कानूनी शर्तों के साथ वास्तविक मालिक को दी जा सकती हो।

अदालत ने स्पष्ट किया कि वाहन को मालखाने में रखने से उसकी स्थिति प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसलिए निर्धारित शर्तों और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पिकअप वाहन को उसके पंजीकृत मालिक के सुपुर्द किया जाए।

यह पिकअप वाहन कथित तौर पर उस चर्चित हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ था, जिसमें करोड़ों रुपये की चिट फंड (कमेटी) राशि हड़पने के लिए सिलसिलेवार हत्याएं कराए जाने का आरोप है। इस मामले में सुषमा देवी का नाम भी प्रमुख आरोपितों में शामिल है।

अदालत के इस आदेश के बाद वाहन की सुपुर्दगी निर्धारित कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद संबंधित पंजीकृत मालिक को की जाएगी। वहीं, मामले की अन्य कानूनी कार्यवाही पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी।#CrimeNews #CourtOrder #ChitFund #MurderCase #Judiciary #BreakingNews #HindiNews #LatestNews #LegalNews #IndiaNews

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