कर्नाटक में स्कूल-कॉलेजों के 50 मीटर दायरे में जंक फूड बिक्री पर रोक, FSDA ने जारी की एडवाइजरी

कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नई एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के 50 मीटर के दायरे में अधिक फैट, चीनी (शुगर) और नमक (सॉल्ट) वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

यह एडवाइजरी जुलाई महीने में 134 स्कूलों और कॉलेजों के आसपास स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के बाद जारी की गई है। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाने वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पाए जाने पर विभाग ने यह कदम उठाया।

निरीक्षण में कई पहलुओं की हुई जांच

एफएसडीए ने अपने बयान में बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन, उत्पादों की लेबलिंग, एक्सपायरी डेट, तथा फूड बिजनेस ऑपरेटरों के लाइसेंस और पंजीकरण की वैधता की जांच की गई।

जांच में यह भी सामने आया कि कई खाद्य प्रतिष्ठान स्कूल और कॉलेज परिसरों के भीतर या उनके आसपास ऐसे खाद्य उत्पाद बेच रहे थे, जिनमें अधिक मात्रा में फैट, शुगर और नमक मौजूद था। इसे देखते हुए विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने और ऐसे उत्पादों की बिक्री रोकने की सलाह दी है।

एफएसडीए का उद्देश्य छात्रों को अस्वास्थ्यकर खानपान से बचाना और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य वातावरण सुनिश्चित करना है।#Karnataka #FSDA #JunkFood #FoodSafety #SchoolHealth #CollegeNews #HealthyEating #IndiaNews #EducationNews #HindiNews

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