2015 डांगावास हत्याकांड: 40ों आरोपी बरी, सबूतों के अभाव में कोर्ट का फैसला

राजस्थान के नागौर जिले के बहुचर्चित डांगावास हत्याकांड में बड़ा न्यायिक फैसला सामने आया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC/ST) मामलों की विशेष अदालत ने बुधवार को वर्ष 2015 के इस मामले में सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो सका।

यह मामला वर्ष 2015 में नागौर जिले के डांगावास गांव में हुई हिंसक घटना से जुड़ा है, जिसमें छह लोगों की जान गई थी। मृतकों में पांच दलित समुदाय से थे। आरोप था कि इनमें से तीन लोगों को ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया गया था, जिससे यह घटना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई थी।

मामले की जांच के दौरान आरोप लगाया गया था कि डांगावास गांव में 23 बीघा जमीन से दलित परिवारों को हटाने के उद्देश्य से उन पर हिंसक हमला किया गया। इसी प्रकरण में 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने भी आरोपपत्र दाखिल किया था।

हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि सीबीआई और अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ऐसे ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके, जिनके आधार पर दोष सिद्ध किया जा सके। इसी आधार पर विशेष अदालत ने सभी 40 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया।

डांगावास हत्याकांड राजस्थान के चर्चित मामलों में से एक रहा है। अब विशेष अदालत के इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।#Dangawas #Nagaur #Rajasthan #SCSTCourt #CBI #CourtVerdict #Dalit #CrimeNews #BreakingNews #RajasthanNews

Leave a Comment

शहर चुनें