काजल हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 नितिन कुमार ठाकुर ने हत्या का आरोप सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर दो-दो लाख 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सजा पाने वालों में सहारनपुर जिले के देवबंद थाना क्षेत्र के हाशिमपुरा निवासी हरीश और गोरखपुर के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के टांडा निवासी राजन तिवारी शामिल हैं। न्यायालय के आदेश के मुताबिक अर्थदंड में से दो-दो लाख रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे।
2021 की रात घर पहुंचा था आरोपी
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम प्रकाश सिंह ने अदालत को बताया कि मामला 20 अगस्त 2021 की रात का है। गगहा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर भलुआन गांव निवासी राजीव नयन सिंह उस रात अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद थे।
अभियोजन के अनुसार, रात करीब 11:30 बजे हरीश और उसके साथ कुछ अन्य लोग राजीव नयन सिंह के घर पहुंचे। इसके बाद हुई घटना में काजल की हत्या का मामला सामने आया।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी निर्धारित किया।KajalMurderCase #MurderCase #LifeImprisonment #Gorakhpur #CrimeNews #CourtVerdict #UPNews #CrimeNews #Justice #BreakingNews