कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offences Wing) ने नौकरी दिलाने के नाम पर किए गए बड़े पैमाने के धोखाधड़ी मामले में अहम कार्रवाई की है। शाखा ने श्रीनगर के सिटी जज (सब-रजिस्ट्रार) की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।
यह आरोप पत्र रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े एक मामले में दायर किया गया है, जिसमें आरोपी पर रणबीर पीनल कोड (RPC) की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत अपराध दर्ज हैं।
अधिकारियों के अनुसार, इस मामले की शुरुआत टंगमर्ग इलाके के कई पीड़ितों द्वारा दी गई लिखित शिकायत से हुई थी। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि श्रीनगर के सौरा, आंचार डगापोरा निवासी मोहम्मद सिद्दीक टपलू के बेटे रियाज अहमद टपलू ने उन्हें सरकारी या निजी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगा।
शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाकर पीड़ितों से धनराशि वसूली और बाद में फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। मामले की जांच के बाद आर्थिक अपराध शाखा ने पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्य अदालत के समक्ष रखे जाएंगे और दोष सिद्ध होने पर आरोपी के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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