उन्नाव दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की कानूनी परेशानियां एक बार फिर बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, जिससे सेंगर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
दरअसल, सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कुलदीप सेंगर को जमानत देने की अनुमति दी गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए उसे पलट दिया।
एक सप्ताह में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है। अदालत ने पूर्व विधायक को अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। सेंगर को अगले सात दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा।
फिलहाल, शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद कुलदीप सेंगर की रिहाई पर विराम लग गया है और वह जेल में ही रहेंगे।
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