घाटी में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) ने एक जन परामर्श जारी करते हुए वाहन मालिकों, खासकर दोपहिया वाहन चालकों को सात दिनों के भीतर सभी लंबित यातायात चालानों का भुगतान करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय-सीमा में चालान जमा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
आरटीओ इरफान काज़ी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि हाल के दिनों में यह पाया गया है कि बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर चल रहे हैं। विशेष रूप से कई मामलों में चालक और पीछे बैठने वाले यात्री बिना सुरक्षात्मक हेलमेट के यात्रा कर रहे हैं, जो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा, अन्य यातायात नियमों की अनदेखी के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के उल्लंघन न केवल वैधानिक नियमों के खिलाफ हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद खतरनाक हैं। इससे वाहन चालकों, यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की जान जोखिम में पड़ती है, साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बनी रहती है।
परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें, हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और सभी लंबित चालानों का समय पर भुगतान कर कानूनी कार्रवाई से बचें। प्रशासन ने साफ किया है कि सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।#RTOAction #TrafficChallan #RoadSafety #HelmetRule #MotorVehicleAct #ValleyNews #TrafficRules