बिहार में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई महिला दारोगा, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा और जुर्माना

भ्रष्टाचार के एक चर्चित मामले में पटना की विशेष सतर्कता अदालत ने पूर्व सब-इंस्पेक्टर Poonam Kumari को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।

बस मालिक से रिश्वत लेने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी

मामला हाजीपुर में बस मालिक से रिश्वत मांगने और लेने से जुड़ा है। आरोप था कि दुर्घटनाग्रस्त बस की एमवीआई रिपोर्ट मंगवाने के लिए संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बदले दारोगा ने पैसे की मांग की थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, पहले 20 हजार रुपये और एक एलईडी टीवी की मांग की गई थी। कुछ राशि मिलने के बाद भी बाकी रकम और टीवी की मांग जारी रही।

शिकायत के बाद निगरानी टीम ने बिछाया था जाल

मामले की शिकायत विशेष निगरानी इकाई को दी गई थी। शिकायत मिलने के बाद टीम ने आरोपों की पुष्टि के लिए बातचीत की रिकॉर्डिंग कराई।

जांच के दौरान कथित रूप से रिश्वत और एलईडी टीवी की मांग दोबारा सामने आने के बाद कार्रवाई की योजना बनाई गई।

10 हजार रुपये लेते ही टीम ने दबोचा

14 नवंबर 2024 को विशेष निगरानी इकाई ने हाजीपुर के चाणक्य कॉलोनी स्थित किराए के आवास पर छापेमारी की।

जैसे ही शिकायतकर्ता ने रसायन लगे 10 हजार रुपये दिए और दारोगा रकम गिनने लगीं, टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

रासायनिक जांच में साबित हुई रिश्वतखोरी

कार्रवाई के दौरान आरोपी के हाथों की रासायनिक जांच कराई गई। जांच में हाथों का रंग बदलने को रिश्वत लेने का प्रमाण माना गया।

इसके बाद निगरानी टीम ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए मामले को अदालत में प्रस्तुत किया।

14 गवाहों के बयान के बाद अदालत ने सुनाया फैसला

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 14 गवाह पेश किए। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।

इसके बाद विशेष सतर्कता न्यायालय ने तीन साल की सजा और जुर्माने का आदेश सुनाया।

पहले भी विवादों में रह चुकी हैं दारोगा

वर्ष 2018 बैच की यह दारोगा पहले भी विवादों में रह चुकी थीं। वैशाली जिले में तैनाती के दौरान रिश्वत मांगने से जुड़ा एक ऑडियो भी चर्चा में आया था।

उस मामले की जांच के बाद तत्कालीन एसपी Ravi Ranjan Kumar ने उन्हें निलंबित कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में थीं और अब अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुना दी है।

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