OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 से पंजाबी फिल्म ‘सतलुज’ हटाने के मामले में याचिका वापस, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने किया खारिज

चंडीगढ़। ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 से पंजाबी फिल्म ‘सतलुज’ हटाए जाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को याचिकाकर्ता ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से वापस ले लिया। इसके बाद अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए इसे खारिज कर दिया।

मोहाली निवासी सरवन सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और फिल्म को प्लेटफॉर्म से हटाना इस संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता ने अदालत से फिल्म को दोबारा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की मांग की थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जनहित याचिका की प्रकृति और याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए मुद्दों पर सवाल उठाए।

इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और मामले को समाप्त कर दिया।#SatlujFilm #ZEE5 #PunjabHaryanaHighCourt #PunjabNews #OTTNews #EntertainmentNews #CourtNews #HindiNews

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