हाई कोर्ट में ऊधमसिंह नगर जिले में वर्ष 2021 में हुए 99 क्विंटल से अधिक अनाज के सड़ने के मामले की सुनवाई हुई। यह अनाज बिना वितरण और उचित रखरखाव के कारण खराब हुआ था। इस मामले में डीएम के आदेश पर दोषियों से वसूली का आदेश जारी किया गया था, जिसे बाद में खाद्य आयुक्त की ओर से माफ कर दिया गया।
इस फैसले के खिलाफ जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया कि कोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है।
कोर्ट ने इस कमेटी से जांच रिपोर्ट 18 फरवरी से पहले प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा।
इस मामले में सड़ते अनाज और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही पर उच्च न्यायालय की सख्त निगरानी जारी रहने की संभावना है।#ऊधमसिंहनगर #सड़ा_अनाज #खाद्यआयुक्त #जनहितयाचिका #हाईकोर्ट #डीएमआदेश #अनाजवसूली