इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्कूलों के बाहर जाम की समस्या के समाधान में सहयोग नहीं करने वाले स्कूलों को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने गोमती रिवर बैंक रेजीडेंट्स द्वारा वर्ष 2020 में दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
कोर्ट ने स्कूलों के प्रिंसिपल और प्रशासनिक अधिकारियों को हाजिर होकर यह भी बताने को कहा कि जाम से राहत के लिए उन्होंने अब तक कौन-कौन से उपाय किए हैं। कोर्ट का यह कदम शहर में स्कूलों के बाहर बढ़ते ट्रैफिक जाम और छात्रों एवं अभिभावकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।#LucknowHighCourt #TrafficJam #SchoolNotice #PIL2026 #CityTrafficUpdate