विवेक ओबेराय की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट देगा अंतरिम आदेश, छवि के दुरुपयोग का मामला

व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी अभिनेता विवेक ओबेराय की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट जल्द अंतरिम आदेश पारित करेगा। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की एकल पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा कि मामले में अंतरिम निर्देश जारी किए जाएंगे।

अभिनेता की ओर से अधिवक्ता सना रईस खान और प्रणय चिटाले के माध्यम से यह याचिका दायर की गई है। याचिका में जान डो सहित अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ अभिनेता के नाम, छवि, आवाज और वीडियो का बिना अनुमति उपयोग किए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी विवेक ओबेराय की पूर्व अनुमति के बिना उनके व्यक्तित्व से जुड़े तत्वों का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। इससे न केवल आर्थिक लाभ कमाया जा रहा है, बल्कि अभिनेता की छवि का दुरुपयोग भी हो रहा है।

अभिनेता ने अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि प्रतिवादियों को पोस्ट कार्ड, पोस्टर, वीडियो कंटेंट और इंटरनेट मीडिया पर साझा की गई संबंधित सामग्री को तत्काल हटाने का निर्देश दिया जाए।

मामले पर अदालत द्वारा पारित किए जाने वाले अंतरिम आदेश का इंतजार किया जा रहा है।VivekOberoi

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Author: Khushi Kumari

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