अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गजेंद्र की अदालत ने वर्ष 2010 में थाना धर्मसिंहवा क्षेत्र में दर्ज डकैती प्रकरण में नामजद पांच आरोपितों को पर्याप्त साक्ष्य न होने के आधार पर दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान का परीक्षण करने के बाद यह निर्णय सुनाया।
बरी किए गए आरोपितों में शमशेर पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम दुर्गजोत, थाना बखिरा; अवधेश उर्फ गब्बू पुत्र बद्री निवासी ग्राम बेलौहा, थाना खेसरहा, जनपद सिद्धार्थनगर; पवन बरनवाल पुत्र प्रहलाद बरनवाल निवासी बखिरा; असगर पुत्र मोहर अली निवासी ग्राम दुर्गजोत, थाना बखिरा; तथा विच्छन पुत्र बुचनू निवासी ग्राम दुर्गजोत, थाना बखिरा शामिल हैं।
यह मुकदमा वादी राजदेव निवासी महदेवा नानकार की तहरीर पर थाना धर्मसिंहवा में दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार 11-12 अगस्त 2010 की रात करीब एक बजे कुछ अज्ञात बदमाश घर में घुस आए और विवाह के लिए रखे 10 थान जेवर, 21 हजार रुपये नकद, पत्नी के छह थान आभूषण तथा लगभग 25 साड़ियां लूट ले गए।
मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। हालांकि, विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने के लिए ठोस और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इसी आधार पर अदालत ने सभी पांचों आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।#CourtVerdict #DacoityCase #UPNews #Siddharthnagar #Acquittal #CrimeNews #Judiciary