सहारनपुर। पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल की अवैध रूप से अर्जित करीब 2 अरब 76 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। यह कार्रवाई गैंगस्टर अधिनियम के तहत की गई है।
56 संपत्तियां जब्त
जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर के आदेश पर गैंग लीडर हाजी इकबाल की 56 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों को अवैध धन से अर्जित बताया गया है।
तहसीलदार बेहट नियुक्त प्रशासक
कुर्क की गई संपत्तियों के प्रबंधन हेतु तहसीलदार बेहट को प्रशासक नियुक्त किया गया है। अब संबंधित संपत्तियों की देखरेख और अभिलेखीय कार्रवाई प्रशासन की निगरानी में होगी।
50 से अधिक मुकदमे दर्ज
प्रशासन के अनुसार, मोहम्मद इकबाल और उनके परिजनों—मोहम्मद जावेद, मोहम्मद वाजिद, अलीशान, अफजाल सहित अन्य सहयोगियों—के विरुद्ध सहारनपुर व अन्य जनपदों तथा विभिन्न राज्यों में लगभग 50 मुकदमे दर्ज हैं।
थाना मिर्जापुर में वर्ष 2022 में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जांच के दौरान अवैध अर्जन से जुड़ी संपत्तियों की पहचान की गई, जिसके आधार पर कुर्की की कार्रवाई की गई।
प्रशासन की सख्त कार्रवाई
अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध और अवैध संपत्ति अर्जन के मामलों में शासन की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
कुर्की की इस कार्रवाई को जिले में संगठित अपराध के विरुद्ध बड़ी प्रशासनिक पहल माना जा रहा है।#Saharanpur #GangsterAct #PropertySeized #UPNews #AdministrativeAction