नरेश बाल्यान MCOCA केस: आरोप तय करने की प्रक्रिया तेज, कोर्ट में रोजाना होगी सुनवाई

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका (MCOCA) मामले में राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने आरोप तय करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मुद्दे पर 27 जुलाई से 7 अगस्त तक प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्देश दिया है, ताकि मामले की सुनवाई में तेजी लाई जा सके।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने मामले के फरार आरोपी कपिल सांगवान उर्फ नंदू को फरार अपराधी घोषित किए जाने की मांग भी अदालत के समक्ष रखी। इससे पहले अदालत ने 9 जून को उसके खिलाफ दूसरा गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए उसे गुरुवार को पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन वह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ।

इससे पहले 3 जून को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच अधिकारी से कपिल सांगवान की गिरफ्तारी के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया था कि अब तक आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल सका है।

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 356 के तहत कपिल सांगवान की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रावधान के तहत अनुपस्थिति में ट्रायल शुरू करने से पहले 30 दिन के अंतराल पर दो गैर-जमानती वारंट जारी होना अनिवार्य है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह मामला वर्ष 2023 में नरेश बाल्यान और गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बीच कथित बातचीत से जुड़ा है। इसी आधार पर वर्ष 2023 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और बाद में मामले में मकोका (MCOCA) की धाराएं भी जोड़ी गईं।#NareshBalyan #AAP #MCOCA #DelhiCourt #KapilSangwan #RouseAvenueCourt #DelhiPolice #BreakingNews #HindiNews #LatestNews

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