सिंगापुर के चाइनाटाउन इलाके में स्थित एक स्टोर से करीब 1.5 करोड़ रुपये मूल्य का हीरा चोरी करने की योजना बनाने वाले दो भारतीय नागरिकों में से एक को अदालत ने जेल की सजा सुनाई है। वहीं, इस मामले में शामिल दूसरे आरोपी की सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की गई है।
अदालत ने 41 वर्षीय मंगरोलिया मनोजकुमार कुर्जीभाई को चोरी के मामले में दोष स्वीकार करने के बाद दो साल, दो महीने और दो हफ्ते की जेल की सजा सुनाई। यह फैसला शुक्रवार (17 जुलाई) को सुनाया गया।
इस मामले में मनोजकुमार के कथित सहयोगी 30 वर्षीय सेरासिया मिलान रामनिकभाई पर भी आरोप लगाए गए हैं। उसके खिलाफ मामले की सुनवाई शुक्रवार को होनी है। दोनों भारतीय नागरिकों पर चाइनाटाउन स्थित एक स्टोर से कीमती हीरा चोरी करने की योजना बनाने का आरोप है।#SingaporeNews #DiamondTheft #CrimeNews #IndianCitizen #InternationalNews







