झारखंड में नए बिजली कनेक्शन के नियम सख्त, चाइनीज तार पर कार्रवाई; MCB और RCCB होंगे अनिवार्य

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि अब नए बिजली कनेक्शन जारी करते समय सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित मामलों में कार्रवाई भी की जाएगी।

रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता मनमोहन कुमार ने रांची और गुमला विद्युत आपूर्ति सर्किल के सभी अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालक अभियंताओं और सहायक अभियंताओं को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार, नए बिजली कनेक्शन के दौरान यदि चाइनीज तार का उपयोग किया गया या उससे कनेक्शन लिया गया पाया जाता है, तो जांच के दौरान संबंधित मामले में कार्रवाई की जाएगी। निगम ने अधिकारियों को ऐसे मामलों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा, प्रत्येक नए लो टेंशन (LT) बिजली कनेक्शन में निर्धारित क्षमता का एमसीबी (MCB) और आरसीसीबी (RCCB) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन सुरक्षा उपकरणों के उपयोग से ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज और करंट लगने जैसी दुर्घटनाओं की आशंका को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी उपभोक्ता को सुरक्षा उपकरण लगाए बिना नया बिजली कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी नए कनेक्शन निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही जारी किए जाएं।

झारखंड बिजली वितरण निगम का मानना है कि इन नए दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन से बिजली दुर्घटनाओं में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षित एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सकेगी।#Jharkhand #Electricity #JBVNL #ElectricitySafety #MCB #RCCB #Ranchi #BreakingNews #HindiNews #LatestNews

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